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रेल में सफ़र करते समय कर दी ये गलती तो चुकानी पड़ेगी बड़ी क़ीमत, यहाँ देखे पूरी जानकरी

रेल में सफ़र करते समय कर दी ये गलती तो चुकानी पड़ेगी बड़ी क़ीमत, यहाँ देखे पूरी जानकरी

रेल में सफ़र करते समय कर दी ये गलती तो चुकानी पड़ेगी बड़ी क़ीमत, यहाँ देखे पूरी जानकरी – भारतीय रेलवे (Indian Railways) यात्रियों को बहुत सुविधाएं प्रदान करता है। यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए रेलवे आए दिन कोई ना कोई ऐलान करता रहता है। रेल यात्रियों के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको जेल भी पहुंचा सकती है। हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी अलार्म चेन (Railway Alarm Chain) की।

इंडियन रेलवे ने रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। रेलवे ने बताया है कि ट्रेन में आग लगने से होने वाली दुर्घटनाओं के मामले बढ़ने से अब सफर के दौरान सख्ती बरती जाएगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि यह सख्ती यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए है। भारतीय रेलवे ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई और जेल भी हो सकती है।

पश्चिम मध्य रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया है कि ट्रेन में आग फैलाने वाली या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।

ऐसा करने पर आपको गिरफ्तार कर सकती है पुलिस –

रेलवे की अलार्म चेन की सुविधा सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। इसका गलत इस्तेमाल करने पर यात्रियों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। चेन पुलिंग से यात्रियों पर जुर्माना ही नहीं लगता है, बल्कि उन्हें जेल भी हो सकती है। बहुत से ऐसे यात्री होते हैं जो बिना किसी इमरजेंसी के भी चेन पुलिंग कर देते हैं। ऐसा करना जुर्म होता है। इसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है। आसान भाषा में समझें, तो बिना किसी इमरजेंसी के चेन खींचकर ट्रेन रोकने से आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।

रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अगर कोई भी बिना किसी सही कारण के अलार्म चेन को खींचता है, तो उसपर जुर्माना लग सकता है या जेल हो सकती है या फिर दोनों सजा मिल सकती है।

क्या है रेलवे का नया नियम –

रेलवे ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ये सख्ती दिखाई है ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री आग लगने वाली सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है साथ ही अगर कोई यात्री ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कारवाई की जा सकती है

अलार्म चेन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए रेलवे ने उठाया कदम –

हाल ही में अलार्म चेन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए मध्य रेलवे ने बड़ा कदम उठाया था। रेलवे ने 9 मई से 23 मई तक मुंबई और पड़ोसी शहरों के कुछ स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत (Platform Ticket Price) 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी है।

ये चीजें है जो नही ले जा सकते है आप ट्रेन में –

> केरोसिन
> सूखी घास
> स्टोव
> पेट्रोल
> मिट्टी का तेल
> गैस सिलेंडर
> माचिस
> पटाखे
> आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु
अगर आप इनमें से किसी व्यक्ति को लेकर ट्रेन में सफर करते हैं तो आपकों जुर्माने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है |

मुंबई संभाग में बिना किसी वजह से चेन खींचने के 279 मामले –

दरअसल मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने बताया था कि, ‘पिछले महीने मुंबई संभाग में अलार्म चेन खींचने के 332 मामले आए थे, जिनमें से सिर्फ 52 बार ही किसी सही वजह से चेन खींची गई और 279 बार इसे बिना किसी वाजह के खींचा गया।’ बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचने के लिए रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत 188 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया और 94,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

ट्रेन में बैन हैं ये चीजें –

रेलवे के ट्वीट के अनुसार, अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों का सफर सुरक्षित बनाने के लिए ये सख्ती दिखाई है। रेलवे ने यात्रियों को सख्त चेतावनी देते हुए इस नियम का पालन करने की सलाह दी है।

ट्रेन में स्मोकिंग करना है अपराध –

रेलवे ने ट्रेन में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए यहां किसी भी तरह के ज्वलनशील पदार्थ के इस्तेमाल पर बैन लगा रखा है। अगर आप रेलवे परिसर में या फिर किसी ट्रेन में स्मोकिंग करते पाए जाते हैं तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। रेलवे परिसर में सिगरेट/बीड़ी पीना दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग छिपकर रेलवे परिसर में बीड़ी और सिगरेट पीते हैं। पकड़े जाने पर भी सिर्फ जुर्माना लेकर इन्हें छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब इन लोगों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी।

Conclusion:- दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हमने रेल में सफ़र करते समय कर दी ये गलती तो चुकानी पड़ेगी बड़ी क़ीमत, यहाँ देखे पूरी जानकरी के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, कि आपको आज का यह आर्टिकल आवश्यक पसंद आया होगा, और आज के इस आर्टिकल से आपको अवश्य कुछ मदद मिली होगी। इस आर्टिकल के बारे में आपकी कोई भी राय है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।

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