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UPI 123 Pay: अब बिना इन्टरनेट के पैसे कैसे ट्रांसफर करे, जान लो फिर मत बोलना बताया नही

UPI 123 Pay: अब बिना इन्टरनेट के पैसे कैसे ट्रांसफर करे, जान लो फिर मत बोलना बताया नही

UPI 123 Pay: अब बिना इन्टरनेट के पैसे कैसे ट्रांसफर करे, जान लो फिर मत बोलना बताया नही – हेल्लो दोस्तों आज हम एक स्कीम के बारे में बात करेगे जिसकी मदद से अब खेत में दुर्घटना होने पर किसान को मिलेंगे 5 लाख रुपये अगर हम इस स्कीम की बात करे तो इसका नाम है Farmer Accident Welfare Scheme साथ ही हम आपको बता दे की किसान और उसके परिवार को सहारा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मदद भी करती है तो चलिए अब हम इसके बारे में विस्तार से जानते है अब खेत में दुर्घटना होने पर किसान को मिलेंगे 5 लाख रुपये, आवेदन करने का ये रहा तरीका, UPI 123 Pay: अब बिना इन्टरनेट के पैसे कैसे ट्रांसफर करे, जान लो फिर मत बोलना बताया नही,

योजना से प्राप्त मुआवजा –

> मृत्यु हो जाने पर 5 लाख के मुआवजे का प्रावधान है जो कि उसके परिवार के सदस्य को मिलेगा
> दोनों हाथ तथा दोनों पैर के न होने पर 5 लाख के मुआवजे का प्रावधान है
> ऐसी दुर्घटना जिसमे विकलांगता 25% से अधिक है लेकिन 50% से कम- 1 से 2 लाख मध्य मुआवजा प्राप्त होगा
> दुर्घटना में आँखे चले जाने के कारण मिलने वाला मुआवजा- 5 लाख
> एक हाथ और एक पैर के न होने पर भी 5 लाख का मुआवजा उपलब्ध होगा
> एक पैर एक हाथ की विकलांगता पर- 2 से 3 लाख का मुआवजा

नियम और सुविधाओं में बदलाव –

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना करने के साथ ही इसके नियम और सुविधाओं में बदलाव किया गया है. इस योजना के दायरे में प्रदेश के दो करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान आएंगे. खास बात है कि बीमे के वारिस के रूप में किसान के परिवार के अलावा बटाईदार भी हकदार होगा. अमूमन देखा गया है कि किसान की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस खेत का ट्रांसफर अपने नाम पर नहीं कराते हैं

इन दुर्घटनाओं के शिकार होने पर मिलेगी सहायता –

योजना के तहत लाभ मुआवज़ा पाने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत इन दुर्घटनाओं के शिकार होने पर लाभ प्रदान किया जाएगा –
> वृक्ष गिरने से हुई क्षति पर / या मृत्यु पर
> भूस्लखन के कारण
> यात्रा के दौरान होने वाली घटना
> बिजली गिरने से
> बाढ़ में बह जाने से
> जीव-जंतु के काटने से
> बिजली से करंट लगने के कारण
> आग में जलने से
> मकान के नीचे दबने की घटना
> आतंकवादी हमला
> मारपीट में हुयी दुर्घटना
> चेम्बर में गिरने के कारण
> लूट-पाट में हुई हत्या

45 दिन के अंदर करना होगा आवेदन –

योजना में शर्त रखी गई है कि दुर्घटना में किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर सभी प्रपत्र 45 दिन के अंदर तहसील कार्यालय में आवेदन सहित जमा करना होगा. इसमें एक महीने तक के विलंब को क्षमा करने का अधिकार जिलाधिकारी को होगा, लेकिन 75 दिन के बाद आवेदन पर विचार ही नहीं किया जाएगा |अब खेत में दुर्घटना होने पर किसान को मिलेंगे 5 लाख रुपये, आवेदन करने का ये रहा तरीका

UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana पात्रता –

> योजना में आवेदन करने वाले किसान उत्तरप्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए।
> योजना के अंतर्गत 14 सितम्बर 2019 के बाद दुर्घटना में शिकार हुए किसानो के परिवार भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
> आवेदक किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
> आवेदक किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार के माता-पिता माता-पिता, पत्नी, बहू, > बेटा, बेटी, पोता और पोती को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा।
> राज्य के वह किसान जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं है और वह बटाई या किराए पर खेती का कार्य करते है।
> UP मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से पीड़ित किसान को दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री कृषक बीमा योजना की प्रमुख बातें –

> मुख्यमंत्री कृषक बीमा योजना का लाभ अब बटाईदार को भी मिलेगा. योजना के तहत बीमे की अधिकतम रकम पांच लाख रुपये होगी.
> आंधी-तूफान और भूस्खलन में मरने या दिव्यांग होने वाले किसान के बालिग (18 से 70 वर्ष) आश्रित को भी इसका लाभ मिलेगा. अमूमन देखा गया है कि किसान की मृत्यु के पश्चात उसके वारिस खेत का ट्रांसफर > अपने नाम पर नहीं कराते हैं. ऐसी स्थिति में किसान के परिजन (पत्नी, बेटा और बेटी) इससे लाभान्वित होंगे.
> अगर किसान का कोई बेटा नहीं है एवं पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो उसकी बेटी (शादी हो चुकी हो तो भी) को इस योजना का लाभ मिलेगा.
> यूपी सरकार डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में धनराशि भेज रही है.
> हादसे के 45 दिनों के भीतर संबंधित परिवार को दावा पेश करना होगा.
> दावे के एक माह के भीतर ऑनलाइन भुगतान संबंधित किसान के खाते में करना होगा.
> विशेष स्थितियों में संबंधित जिले का जिलाधिकारी एक माह का अतिरिक्त समय दे सकता है.

ऐसे करें आवेदन –

सभी किसान जो इसमें आवेदन करना चाहते हैं उन्हें ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की सुविधा दी गयी है।

ऑफलाइन माध्यम :

सबसे पहले दुर्घटना के 45 दिनों के भीतर किसान या उसके परिजनों को दुर्घटना सभी जानकारी जिला कलेकटर के कार्यालय में आवेदन पत्र में देनी होगी।
इसके बाद ये आवेदन तहसील में जमा होगा , जिस दौरान सभी विवरणों की जांच अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
सत्यापन प्रक्रिया के पूरे होने आवेदक किसान को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।

ऑनलाइन माध्यम से :

> सबसे पहले आप को योजना की आधिकारिक वेबसाइट ई-डिस्ट्रिक्ट की (up.gov.in) पर जाना होगा।
> होम पेज पर पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन के सेक्शन पर जाएँ।
> अब किसानों को पोर्टल पर लॉगिन पूरा करना होगा।
> जो पहले से पंजीकृत नहीं हैं उन्हें नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प में क्लिक करके पंजीकरण पूरा करना होगा।
> अब लॉगिन करें और आवेदन पत्र कृषि विभाग की सेवा के अनुभाग में मा० मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना में क्लिक करें।
> अगले पेज पर योजन से संबंधित आवेदन पत्र खुल जाएगा।
> इसमें पूछी गयी सभी जानकारी भरें।
> जैसे की – दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण, दावाकर्ता का पता एवं व्यवसाय, दुर्घटना का विवरण आदि .
> सभी आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करें।
> अंत में आवेदन पत्र को सब्मिट कर दें।

Conclusion:- दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हमने अब बिना इन्टरनेट के पैसे कैसे ट्रांसफर करे, जान लो फिर मत बोलना बताया नही के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं, कि आपको आज का यह आर्टिकल आवश्यक पसंद आया होगा, और आज के इस आर्टिकल से आपको अवश्य कुछ मदद मिली होगी। इस आर्टिकल के बारे में आपकी कोई भी राय है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।

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