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मुख्‍यमंत्री वृद्धजन सम्‍मान पेंशन योजना

मुख्‍यमंत्री वृद्धजन सम्‍मान पेंशन योजना –

योजना का नाम मुख्‍यमंत्री वृद्धजन सम्‍मान पेंशन योजना
आधिकारिक वेबसाइट https://bit.ly/3oN7ngJ
हेल्पलाइन नंबर 0141-5111007
Help Desk Email-Id  ssp-rj[at]nic.in
For Pensioner Yearly Verification [email protected]

मुख्‍यमंत्री वृद्धजन सम्‍मान पेंशन योजना क्या है – 

दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बहुत सी ऐसा घरों में होता है कि जब किसी व्यक्ति को बुढ़ापा ने लगता है तो उसके परिवार के अच्छा व्यवहार नहीं करते| बुढ़ापा उनके घर के बच्चे अपने पर अपने पर भार समझते हैं| और उनको किसी तरह का कोई खर्चा नहीं देखते हैं| इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने 60 साल से अधिक लोगों को महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना देने की घोषणा की है |

सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री बुढ़ापा पेंशन योजना अच्छी शुरुआत है| वृद्धजन पेंशन योजना महाराष्ट्र अंतर्गत 60 वर्ष के ऊपर के सभी वृद्धों को राज्य सरकार की तरफ से हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी। यह पेंशन उन्हें उनके पूरे जीवनकाल तक मिलेगी। जिससे वे अपने अंतिम जीवनकाल में किसी और पर आर्थिक रूप से निर्भर न रहें। इस पेंशन से वृद्ध लोग खुद अपना जीवनयापन अच्छे से कर सकेंगे।

मुख्‍यमंत्री वृद्धजन सम्‍मान पेंशन योजना का उद्देश्य –

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वृद्ध जन ,निराश्रित विधवा ,तलाकशुदा ,आदि के लिए इस राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2021 का शुरू किया है| इस योजना के ज़रिये पात्र उम्मीदवारों को अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिमाह पात्रता के आधार पर पेंशन प्रदान करना तथा जीवन यापन के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना|इस Rajssp 2021 के ज़रिये सभी लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना और सशक्त बनाना |

मुख्‍यमंत्री वृद्धजन सम्‍मान पेंशन योजना के लाभ –

1. इस योजना के अंतर्गत राज्य के निराश्रित बुज़ुर्ग ,विधवा ,विकलांग ,तलाकशुदा ,वृद्जन पुरुष और महिलाओ को जीवन यापन के लिए प्रतिमाह सरकार द्वारा धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी ।
2. इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी वृद असहाय ,विकलांग ,विधवा पुरुष और स्त्रियों को शामिल किया जायेगा और पेंशन देकर लाभ प्रदान किया जायेगा ।
3. Rajasthan Social Security Pension Scheme 2024 के तहत दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकॉउंट में पंहुचा दी जाएगी ।इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकॉउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
4. इस योजना का लाभ केवल राजस्थान की महिलाये और पुरुष उठा सकते है ।

मुख्‍यमंत्री वृद्धजन सम्‍मान पेंशन योजना की पात्रता –

1. इस योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की आयु 55 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए और पुरषो की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48000 रूपये या उससे कम होनी चाहिए।
3. इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा /तलाकशुदा /परित्यक्ता महिलाओ को पात्र माना जायेगा।
4. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48000 रूपये या उससे कम होनी चाहिए।

मुख्‍यमंत्री वृद्धजन सम्‍मान पेंशन योजना के दस्तावेज़ –

1. आधार कार्ड
2. बैंक खाता
3. पते का सबूत
4. मोबाइल नंबर
5. पासपोर्ट साइज फोटो

राजस्थान भामाशाह आईडी की सहायता से पात्रता की जांच कैसे करे –

1. सर्वप्रथम आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
2. आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
3. होम पेज पर आपको eligibility criteria का विकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करना होगा | क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जायेगा |
4. इसके बाद आपको Report के विकल्प दिखाई देगा इसके बाद इस पर क्लिक कर दे | 5. विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Pensioner eligibility by Bhamashah Details का विकल्प दिखाई देगा इस पर क्लिक करना होगा |
5. इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा इसमें आपको Bhamashah Family ID भरे और Check बटन पर क्लिक कर दे |फिर आप आराम से अपने परिवार की पात्रता की जांच कर सकेंगे |

मुख्‍यमंत्री वृद्धजन सम्‍मान पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया –

1. सर्वप्रथम आपको नजदीकी सब डिविजनल ऑफिस या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाना होगा।
2. अब आप वहां से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा।
3. आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
4. इसके पश्चात आपको सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करना होगा।
5. अब आपको यह आवेदन पत्र सब डिविजनल ऑफिस या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जमा करना होगा।
6. सब डिविजनल ऑफीसर/ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को यह आवेदन फॉर्म सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ तहसीलदार के पास भेजना होगा।
7. इसके बाद फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने के बाद लाभार्थी को पेंशन प्रदान की जाएगी।

पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया –

1. सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2. अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
3. होम पेज पर आपको यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड लॉगइन सेक्शन के अंतर्गत दर्ज करना होगा।
4. अब आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
5. इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।

मुख्‍यमंत्री वृद्धजन सम्‍मान पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन –

1. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर जाकर क्लिक करें|
2. इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको का लिंक दिखाई देगा|
3. उस लिंक पर क्लिक करें|
4. लिंक पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी की जानकारी ध्यानपूर्वक से भर दीजिए|
5. उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए|

मुख्‍यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया –

राजस्‍थान का वह व्‍यक्ति जाे मुख्‍यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं उसे लाभ लेने के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आपको SSO की साइट पर जाना होगा। वहा आप इसके लिए स्‍वयं आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यही सलाह देगे कि आप इसके लिए आवेदन किसी नजदी‍की ई – मित्र की दूकान पर जाकर भरवाए क्‍योकि इसके लिए आवेदन करना थोडा मुश्किल हैं जिससे आवेदन फॉर्म में गलती होने का डर रहता हैं। इसलिए आप इसके लिए आवेदन दूकान पर जाकर ही करवाए ताकि आपका आवेदन फॉर्म गलत नही हो। इसके लिए आपको अपनी मांगे गए सभी दस्‍तावेंज दूकान पर ले जाने होगे।
1. इस योजना के लिए यहा लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन फाॅर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
2. फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को भर सकते हैं।
3. यदि आवेदक फॉर्म ऑफलाइन भरना चाहता हैं तो फॉर्म को डाउनलोड करे।
4. आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके उसमें पूछी गई सभी जानकारी सावधानी पूर्वक भरें।
5. भरने के बाद उसे संबंधित कार्यालय में जमा करवाए।
6. लाभार्थी को PPO (Pension payment Order) नम्‍बर मिलेंगा।
7. यह नम्‍बर लाभार्थी को पेंशन निकालने व पेंशन स्‍टेटस चैंक करने में काम आएगा।
8. इस प्रकार आवेदक अपना पेंशन फॉर्म भर सकता हैं।

लघु व सीमान्‍त किसान वृद्धजन पेंशन योजना –

किसान वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता:
1. महिला किसान 55 से 75 वर्ष से कम उम्र के लिए 750 रूपए निर्धारित किए गए हैं।
2. पुरूष किसान 58 से 75 वर्ष से कम उम्र के लिए 750 रूपए पेंशन दी जाएगी।
3. महिला व पुरूष 75 की उम्र से अधिक होने पर 1000 रूपए पेंशन प्रदान की जाती हैं।

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना हेल्पलाइन नंबर  –

1. Help Desk Phone No : 0141-5111007,5111010,2740637
2. Help Desk Email-Id : ssp-rj[at]nic.in
3. For Pensioner Yearly Verification : [email protected]

प्यारे दोस्तो आज के इस नये लेख में हमने आपको सरकार द्वारा शुरू कर दी गई मुख्‍यमंत्री वृद्धजन सम्‍मान पेंशन योजना क्या है से जुड़ी जानकारीया प्रदान की है। यदि आपको लेख में प्रदान की गई जानकारीया पसंद आयी हो तो इस लेख को अपने दोस्तो के साथ शेयर अवश्य करे। इसके अलावा यदि आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछे। मुख्‍यमंत्री वृद्धजन सम्‍मान पेंशन योजना क्या है से जुड़ी अधिक जानकारी हेतु आप सबंधित विभाग की अधिकारीक वेबसाइट पर जाये। और इस प्रकार की योजना के बारे में जानने के लिए हमारे साइट vidhia.in पर विजिट करे।

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