PM Yojana Sarkari yojana

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2024

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2024 –

योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
योजना की घोषणा 01 फरवरी 2019
योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2019
लाभार्थी असंगठित क्षेत्रो के श्रमिक (UP State)
पेंशन राशि 3000 रूपये प्रति माह
जमा की जाने वाली राशि 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह
आवेदन का तरीका ऑनलाइन / ऑफलाइन
Yojana Status Available
आधिकारिक वेबसाइट wcd.rajasthan.gov.in

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना क्या हैं – 

इस योजना के अंतर्गत पेंशन के रूप में मिलने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकॉउंट में पहुंचाई जाएगी| ये धनराशि तभी लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी जब लाभार्थियों ने बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक कराया होगा| जिन छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों की 60 साल की उम्र के बाद कोई आमदनी का सहारा नहीं होता है वो लोग इस योजना के ज़रिये मिलने वाली पेंशन से अपना जीवनयापन कर सकते हैं

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2024 का उद्देश्य –

हमारे देश के छोटे कारोबारी या छोटे दुकानदार जो वृद्धावस्था में अपनी दुकान नहीं चला पाते इस वजह से वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते है तथा जीवन यापन करने में उन्हे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन छोटे दुकानदारो ,छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2021 के ज़रिये 60 साल की उम्र के बाद वृद्धो को 3000 रूपये हर महीने पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है | इस योजना के माधयम से छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों को सशक्त बनाना है तथा अपने देश के वरिष्ठ नागरिको को आत्मनिर्भर बनाना है |

पीएम कर्म योगी मानधन योजना के मुख्य तथ्य –

1. PM Karam Yogi Mandhan Yojana आवेदन करने वाले छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए तथा लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3000 हज़ार की धनराशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जाएगी |
2. इस योजना का लाभ देश के छोटे और सीमांत किसानो को प्रदान किया जायेगा ।
3. यह योजना 50 प्रतिशत सरकार द्वारा वित्तीय पोेषित है।
4. योजना के अन्तर्गत सभी आवेदन पत्र केवल आनलाईन माध्यम से स्वीकृत किये जायेगे।
5. केन्द्र सरकार द्वारा योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद दिये जायेगे।
6. योजना के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम एक नोडल ऐजन्सी की तरह कार्य करेगी।
7. सरकार द्वारा पेंशन अमाउन्ट मासिक रूप से लाभार्थी के खाते में सीधे बैंक स्थानातरण के माध्यम से स्थानातरित किया जायेगा।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2024 आवेदन कैसे करे –

अगर आप प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाना होगा और प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना आवेदन के लिए पूछना होगा। CSC एजेंट आपके लिए योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा:
1. सबसे पहले, आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाना होगा।
2. IFSC कोड के साथ आपके पास आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण होना चाहिए।
3. CSC ऑपरेटर आपके लिए आवेदन फॉर्म भर देगा।
4. आपको ऑपरेटर को नकद में सदस्यता की पहली राशि का भुगतान करना होगा।
5. हम उम्मीद करते हैं की आपको प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।
6. यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री मानधन योजना से मिलने वाले लाभ –

लाभार्थी ध्यान दें यहाँ हम आपको प्रधानमंत्री मानधन योजना से मिलने वाले लाभों के विषय में सूचित करने जा रहें है। PM Karam Yogi Mandhan Yojana से मिलने वाले लाभ निम्न प्रकार है –
1. PM Karam Yogi Mandhan Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको अपने नजदीकी CSC में जाना होगा।
2. 60 वर्ष की आयु होने पर आपको हर महीने 3000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
3. आपके प्रीमियम का आधा भुगतान केंद्र सरकार द्वारा दिया जायेगा।
4. यदि लाभार्थी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो आवेदनकर्ता की पत्नी को हर महीने ये राशि दी जायेगी।
5. ये योजना केंद्र सरकार द्वारा जारी की गयी एक योजना है इसलिए ये एक विश्वशनीय योजना साबित होगी।
6. आपको अपनी पेंशन लेने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से घर बैठे पेंशन ले सकते है डीबीटी के माध्यम से आपके खाते तक ये राशि पहुंचा दी जायेगी।
7. जीवन बीमा योजना एक नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी।
8. स्कीम का लाभ केवल छोटे व्यापारी ही ले सकते हैं।
9. प्रीमियम की राशि हर महीने आपके खाते से अपने आप ही कट जाएगी।
10. पीएम मानधन योजना छोड़ने पर
11. यदि आप योजना में और प्रीमियम भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो सरकार द्वारा आपको आपके प्रीमियम और उस पर लगा ब्याज वापस दे देगा।
12. योजना के अनुसार यदि प्रीमियम भुगतान करने की मृत्यु हो जाती है ऐसे में उसकी पत्नी या बच्चों को प्रीमियम भरने का पूरा हक़ दिया जाएगा। लेकिन यदि वे इस योजना में और भुगतान नहीं करना चाहते हैं 13. तो वे योजना को छोड़ सकते हैं और जितने भी उनके परिवार के सदस्य द्वारा भुगतान जमा किया गया है उस पर लगने वाले ब्याज भी अर्ज कर दिया जायेगा।
14. यदि आप प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं और आप विकलांग हो जाते हैं ऐसी दशा में आपकी पत्नी या अन्य कोई भुगतान कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो बैंक द्वारा आपको आपकी जमा राशि मिल जाएगी।
15. यदि लाभार्थी की आयु 60 वर्ष है और सरकार द्वारा उसे पीएम मानधन योजना के अंतर्गत 3000 रूपये दिए जा रहे है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उसकी पत्नी को आधी पेंशन दी जाएगी।
16. योजना का लाभ केवल पत्नी तक ही सिमित होगा। इसके अलावा और किसी को भी योजना में शामिल नहीं किया जायेगा।
17. यदि पति-पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है ऐसे में भुगतान की राशि फण्ड में जमा करा दी जाएगी।
18. यदि किसी कारण आप योजना को बीच में ही छोड़ देते हैं तो इसके लिए सरकार द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार ही आप बाहर आ सकते हैं।

पीएम कर्म योगी योजना आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता –

उम्मीदवारों को PM Karam Yogi Mandhan Yojana का आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता को पूरा करना होगा जिनके विषय में आप नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते है। पीएम कर्म योगी योजना आवेदन के लिए आवश्यक पात्रता निम्न प्रकार है –
1.आवेदनकर्ता कारोबारियों और व्यापारियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
2. आवेदन करने वाले की वार्षिक आय 1.5 लाख तक होनी चाहिए।
3. यदि आप छोटे व्यापारी है तो ही आवेदन के पात्र होंगे। यदि आप बड़े व्यवसाय करते हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं।
4. कोई उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं और वे किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ रहे हैं तो वे आवेदन के पात्र नहीं है।
5. यदि आप आयकर देते हैं आप योजना के भागीदार नहीं बन सकते हैं।

PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2024 के दस्तावेज़ –

1. योजना में आवेदन करने के लिए उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए|
2. PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2021 में आवेदन वही लोग कर सकते है जो भारत में ही कारोबार तथा व्यापार करते है
3. भारत से बाहर व्यापार करने वाले छोटे कारोबारी तथा व्यापारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है |
4. आधार कार्ड
5. बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए|
6. GST पंजीकरण संख्या
7. पासपोर्ट साइज फोटो

प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु –

1. प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको अपने नजदीकी CSC में जाना होगा।
2. 60 वर्ष की आयु होने पर आपको हर महीने 3000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
3. आपके प्रीमियम का आधा भुगतान केंद्र सरकार द्वारा दिया जायेगा।
4. यदि लाभार्थी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो आवेदनकर्ता की पत्नी को हर महीने ये राशि दी जायेगी।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना की प्रमुख जानकारी –

1. यह योजना 50 प्रतिशत सरकार द्वारा वित्तीय पोेषित है।
2. केन्द्र सरकार द्वारा योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद दिये जायेगे।
3. योजना के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम एक नोडल ऐजन्सी की तरह कार्य करेगी।
4. सरकार द्वारा पेंशन अमाउन्ट मासिक रूप से लाभार्थी के खाते में सीधे बैंक स्थानातरण के माध्यम से स्थानातरित किया जायेगा।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना लॉग इन करने की प्रकिया –

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2024 कार्यान्वयन की घोषणा केंद्रीय बजट के दौरान 5 जुलाई 2019 को वित्तमंत्री श्री मति निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गयी है | PM Karam Yogi Mandhan Yojana अंतर्गत हमारे देश के छोटे दुकानदार, कारोबारी व व्यापारी जो जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत है तथा जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है उनको प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में स्वीकृत किया जाएगा | प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2021 में पंजीकरण के लिए 3.2 लाख जनसेवा केंद्र( CSC) को यह काम सौंपा गया है |

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना हेल्पलाइन नंबर

  1. 1800 267 6888
इस प्रकार की योजना के बारे में जानने के लिए हमारे साइट vidhia.in पर विजिट करे।

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