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हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है 2022 –
योजना का पूरा नाम | हैसियत प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ |
कस्टमर केयर नंबर | 0522-2304706 |
मेल-ID | [email protected] |
हैसियत प्रमाण पत्र क्या होता है – |
यह एक सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र होता है, यह राजस्व विभागों व अन्य विभागों द्वारा प्रमाणित किया जाता है जिसमे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत हैसियत का ब्यौरा प्राप्त कर उसे सरकारी विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है | यह किसी भी तरह के सरकारी कार्यो को करने या उन कार्यो को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक महत्त्व रखता है | यदि आपके पास यह प्रमाण पत्र नहीं तो आप किसी भी तरह के सरकारी ठेके या सरकारी टेंडर को प्राप्त नहीं कर सकते है बावजूद इसके आप के पास कितना भी धन या कितनी भी संपत्ति हो लेकिन यह प्रमाण पत्र होने पर ही आपको उन कार्यो के लिए मान्य माना जायेगा |
हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन के लिए मुख्य दस्तावेज – |
यदि आप हो तो उत्तर प्रदेश के नागरिक है, एवं आप अपना हैसियत प्रमाण पत्र का आवेदन करना चाहते हैं। तो आपको कुछ मुख्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जोकि निम्नलिखित है।
1. आधार कार्ड
2. पैन कार्ड
3. अपने निवास का प्रमाण पत्र (जैसे कि बिजली का बिल)
4. पासपोर्ट साइज फोटो
5. अगर आपके नाम कोई जमीन है तो उसके कागजात
6. वह संपत्ति जो आपकी है उसके कागजात
7. आपके बैंक में रखी राशि
जब भी आप हैसियत प्रमाण पत्र का आवेदन करें, तब यह सारे डाक्यूमेंट्स अपने पास रखें। ताकि आवेदन करते समय आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।
हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया – |
1. यदि आप ऑनलाइन हैसियत प्रमाण पत्र का आवेदन करना चाहते हैं तो आप इन को फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका आवेदन आसानी से हो पाएगा
2. सबसे पहले आपको हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in/ पर जाना है।
3. इसके बाद आपको वेबसाइट पर सिटिजन लॉगइन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है।
4. इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। जिसमें आपको नवीन उपभोक्ताकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना है।
5. इसके बाद आपको सभी मांगी हुई जानकारी सही प्रकार भरनी है। जिसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, पता एवं पिन कोड भरना है।
6. आखिर में कैप्चा कोड भर के सुरक्षित करें पर क्लिक करें।
7. इसके बाद रजिस्टर्ड किए मोबाइल नंबर पर आपके पास एक ओटीपी आएगा जो आपको भरना है।
8. जिसके बाद आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी अब आप अपनी आईडी लॉगिन करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं।
9. अब लोगिन करने के बाद सेवा चुने पर क्लिक करके हैसियत प्रमाण पत्र पर क्लिक करें।
10. इसके बाद पूरी जानकारी को अच्छे प्रकार पढ़े, एवं आगे बढ़े पर क्लिक करें।
11. इसके बाद आपके पास हैसियत प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल जाएगा। जो आपको पूरी तरह फिल करना है। और अपने सभी प्रॉपर्टी के दस्तावेज अटैच करने है।
जैसी आप यहां अपनी संपत्ति से जुड़े कागजात अपलोड करेंगे आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
12. इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन संभाल कर रखें एवं 30 दिन के भीतर ही आपको आपको हैसियत प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
हैसियत प्रमाण पत्र – |
हैसियत प्रमाण पत्र एक ऐसा पत्र है, जो किसी भी नागरिक की संपत्ति की जानकारी रखने के लिए बनावाया जाता है | इस हैसियत प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सरकारी विभाग उस नागरिक की संपत्ति की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं , जो उसे प्रमाण पत्र देते है | इसके साथ ही इस हैसियत प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कुछ सरकारी कामों में भी किया जाता है, क्योंकि जब कोई सरकारी ठेका, किसी तरह का कोई सरकारी टेंडर के काम की शुरुआत करता हैं तो वह सबसे पहले सरकार हैसियत प्रमाण पत्र मांगता है , जिसे देखने के बाद ही उस व्यक्ति उस टेंडर के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान की जाती है | इसके साथ ही इस प्रमाण पत्र को बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले, सड़क निर्माण वाले ठेकेदार और भी अन्य काम करने में मांगा जाता है |
हैसियत प्रमाण पत्र शुल्क – |
1. हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को इसके लिए कुछ शुल्क भी देना होता है |
2. जब कोई आवेदन इस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरता है, तो उसे उस समय 100 रूपए+उपयोगकर्ता शुल्क जमा करना होता है।
3. इसके बाद जनसेवा केंद्र के द्वारा आवेदन करने पर आवेदक को 120 रूपये का भुगतान करना पड़ता है |
4. वहीं सिटीजन पोर्टल के द्वारा आवेदन करने वाले आवेदन को 110 रुपये चुकाने होते है | ।
सरकार ने इससे जुडे सभी अधिकारियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र के आवेदन से 30 दिन के अंदर आवेदक को पत्र प्रदान करने का आदेश देता है |
हैसियत प्रमाण पत्र का शुल्क – |
हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको ज़्यादा शुल्क की आदयेगी नहीं करनी पड़ती हैं बल्कि आपको केवल 120 रुपए का शुल्क देना होता है जो इस प्रकार है-
1. जन सेवा केन्द्र द्वारा आवेदन करने के लिए आपको 120 रुपए का शुल्क देना होता है।
2. अगर आप किसी जनसेवा केंद्र द्वारा आवेदन करवाते है, तो आपको 120 रूपए का शुल्क देना पड़ता है। आवेदन करने के बाद आपको केवल 30 दिन के अंदर ही यह प्रमाण पत्र सोप दिया जाता है। जिसकी अवधि केवल 2 वर्ष तक ही मान्य होती हैं।
3. जब कोई आवेदन इस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरता है, तो उसे उस समय 100 रूपए+उपयोगकर्ता शुल्क जमा करना होता है।
4. वहीं सिटीजन पोर्टल के द्वारा आवेदन करने वाले आवेदन को 110 रुपये चुकाने होते है।
हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश – |
1. सरकार द्वारा इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए ₹100 की फीस निर्धारित की गई है इसके अलावा यदि आप जन सेवा केंद्र द्वारा आवेदन करते हैं तो आपको ₹120 की फीस देनी होगी।
2. केवल उसी संपत्ति का मूल्यांकन मान्य होगा जो आवेदन कर्ता के नाम पर है।
3. संयुक्त संपत्ति का मूल्यांकन मान्य नहीं होगा।
4. चल संपत्ति का कुल स्वीकार मूल्यांकन भार मुक्त अचल संपत्ति के कुल मूल्यांकन के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए।
5. हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने के केवल 2 वर्ष तक ही मान्य होगा।
6. यदि कोई प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपर्टी में कुछ बदलाव करवाता है तो प्रमाण पत्र पुनः जारी करवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी संपत्ति मालिक की ही होगी।
7. किसी भी प्रकार की अवैध संपत्ति का मूल्यांकन आमान्य होगा।
8. आवेदन कर्ता अपनी समस्त अचल संपत्तियों का मूल्यांकन किसी भी उत्तर प्रदेश GAV (Government Approved Valuer) से कराया जा सकता है। अन्यथा सभी अचल संपत्तियों की जांच तहसील द्वारा की जाएगी।
9. यदि किसी आप GAV(Government Approved Valuer) द्वारा जांच करवाते हैं। तो उसका इस पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है।
10. इन संलग्न अभिलेखों की जांच जिला अधिकारी कार्यालय स्तर पर की जाएगी।
11. उसके बाद ही अचल संपत्ति के मूल्यांकन से उसे जोड़कर प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।
12. यदि आपकी प्रॉपर्टी अलग-अलग जिलों में है तो आपको अलग-अलग जिलों से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
13. आपने अपने प्रमाण पत्र में जमा धनराशि भी दर्ज कराई है तो बैंक में जमा रकम कम से कम 3 महीने पहले बैंक में जमा होनी चाहिए और यह कार्य पूरा होने तक बैंक में ही जमा होनी चाहिए।
14. यह एक सरकारी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होता है, यह राजस्व विभागों व अन्य विभागों द्वारा प्रमाणित किया जाता है।
हैसियत प्रमाण पत्र के निम्न चरण पूर्ण करे – |
1. व्यक्तिगत विवरण
2. संपत्ति का विवरण
3. अनिवार्य व्यक्तिगत संलग्नक
4. संपत्ति के अनुसार सम्बंधित दस्तावेज
5. घोषणा पत्र
हैसियत प्रमाण पत्र के लिए प्रमुख चरण – |
1. संपत्ति विवरण (Property Description)
2. व्यक्तिगत विवरण (Personal Details)
3. अनिवार्य व्यक्तिगत संलग्न (Compulsory Personal Enclosure)
4. संपत्ति के अनुसार संवैधानिक दस्तावेज (Constitutional Documents By Property)
5. घोषणा पत्र (Declaration Letter)
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