राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 : नमस्कार मित्रों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना इस योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने कब की, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ऑफलाइन आवेदन कैसे करें, राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से होना चाहिए, राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के प्रमुख विशेषता क्या क्या है, राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए कौन-कौन सी पात्रता होना अनिवार्य है, आदि सभी बिंदु पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ भी लेंगे
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024
योजना का नाम |
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना |
के द्वारा |
माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा |
योजना की शुरुवात तिथि |
24 फरवरी 2021 |
डिपार्टमेंट |
कृषि विभाग |
लाभ लेने वाले |
राज्य के किसान |
उद्देश्य |
किसानो की दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता राशि उन्हें प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया |
ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड |
सहायता राशि |
50 हजार से 2 लाख |
आधिकारिक वेबसाइट |
http://www.rajasthan.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर |
0141-2922614 |
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है –
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है, जिसे शुरू करने के ऐलान 24 फरवरी 2021 को वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट की घोषणा करते हुए किया गया था. इस योजना में कृषक गतिविधियों के दौरान किसानों की मृत्यु हो जाती है या फिर उनको किसी आंशिक या स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उन्हें इस स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. अगर बात करे इसके अंतर्गत दिए जाने वाली राशि के बारे में तो यह आर्थिक सहायता 5000 से लेकर 200000 तक की होगी.
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 के अंतर्गत किसानो को मिलने वाली सहायता राशि को सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जायेगा. इसके लिए लाभार्थियों को कही भटकने की ज़रूरत नहीं होगी. इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा 2000 करोड़ के बजट की घोषणा की है. इसके साथ ही बता दे की आवेदक को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसी सरकारी दफ्तर के बार बार चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, अब सरकार द्वारा जल्द ही इसकी ऑफिसियल वेबसाइट को लॉन्च किया जायेगा. जिससे की आवेदक ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकते है, इससे समय की बचत होगी और पैसे की भी.
राज्य में अगर किसी भी किसान की कृषि गतिविधियों के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर आंशिक या स्थायी विकलांगता आ जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता ऐसे किसानो को प्रदान की जाती है. इसके साथ ही बता दे की अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो इसका लाभ उत्तराधिकारी ले सकता है इसके साथ ही विकलांग व्यक्ति खुद इसका लाभ ले सकता है. इसका लाभ लेने के लिए 6 महीने के अंदर अंदर की लाभार्थी को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के मुख्य दस्तावेज –
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1. आवेदक व्यक्ति का आयु प्रमाण पत्र
2. क्षतिपूर्ति (Indemnity) बॉन्ड
3. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन (Application)
4. बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गए अन्य साक्ष्य
5. (मृत्यु होने पर) पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र
6. विकलांगता का प्रमाण पत्र
4.निवास प्रमाण पत्र
आवेदक की हेयर डिटेल रिपोर्ट
5. सब डिविज़नल मेजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट
6. 10. FIR और समर्थन पंचनामा पुलिस जाँच की रिपोर्ट
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य –
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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य यह है कि देश में आज भी ऐसे किसान है जिनकी आय सिर्फ खेती बाडी पर ही निर्भर करती है उनका भरण-पोषण का जरिया ही खेती बाड़ी का है यह योजना देश के किसान साथियो के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी क्यूंकि हर साल कृषि से जुड़े कार्य करने पर किसान लोगो की मौते हो जाती है या उनके साथ हादसे जैसे विकलांगता आदि हो जाते है जिसके कारण पूरी जिंदगी उन्हें इसी बोझ के साथ जीना पड़ता है या उनके परिवार को और अधिक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इस योजना से किसानो को मजबूत बनने में मदद मिलेगी और किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता राशि उन्हें या उनके परिवार को दी जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की विशेषताएं –
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योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं जानने के लिए पॉइंट्स को पढ़े:
1. आवेदक का स्वयं का बैंक खाता होना आवश्यक है जो की आधार कार्ड से लिंक होना जरुरी है।
2. मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत मदद राशि 50 हजार से 2 लाख तक दी जाएगी।
योजना का आवेदन करने के लिए इधर उधर नहीं भटकना होगा।
3. अब आप आसानी से इसका ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है जिससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
4. जिन किसान साथियो की मृत्यु या हादसे की वजह से विकलांग हो गए हो उन्हें योजना के तहत मदद राशि देने का एलान सरकार ने किया है।
5. किसान को आवेदन फॉर्म को सही से भरकर सम्बंधित विभाग में जमा करना होगा
6. इस योजना से सभी किसान आत्मंरिभार और मजबूत बन पाएंगे।
7. योजना का आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड द्वारा किया जा सकता है।
8. राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से कृषि क्षेत्र भी विकसित हो पायेगा।
9. यदि किसान की दुर्घटना या मृत्यु होती है तो 6 महीने के अंदर इसका आवेदन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए, यदि आपके समय अनुसार फॉर्म जमा नहीं कराया तो आप इसका लाभ नहीं ले सकेंगे ।
10. सीएम कृषक साथी स्कीम के लिए सरकार ने 2000 करोड़ का बजट तैयार किया है।
पात्रता क्या होगी?
11. यदि आप भी इसका आवेदन करना चाहते है तो उसके लिए आपको इसकी पात्रता का पता होना बहुत जरुरी है तभी आप यह जान पाएंगे कि आप इस योजना के पात्र है या नहीं, पात्रता इस प्रकार से है
12. यदि किसान की मृत्यु या अपंगता खेती करने के दौरान होती है तभी उसे इसका पात्र समझा जायेगा।
13. राजस्थान राज्य के किसान ही इसका आवेदन कर सकते है वह राज्य के मूलनिवासी होने चाहिए।
14. योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपना पंजीकरण करवाना बहुत जरुरी है।
आवेदन करने के लिए आयु 15 से 70 साल होनी चाहिए।
15. आवेदक का बैंक खाता होना जरुरी है जो आवेदक के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
16. अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में सहायता राशि उनकी पत्नी या बच्चों को दी जाएगी।
17. यदि किसी किसान की मौत नेचुरल होती है या किसी किसान ने आत्महत्या की हो वह इसके पात्र नहीं होंगे।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की पात्रता –
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राजस्थान कृषक साथी योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदकों की योजना से जुडी सभी पात्रता को पूरा करना आवश्यक है, जिसकी जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं:
1. राजस्थान कृषक साथी योजना में आवेदन करने वाले आवेदक राजस्थान के स्थाई निवासी होने चाहिए।
2. योजना के अंतर्गत विक्लांग से पीड़ित या मृत व्यक्ति की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है।
3. आवेदक किसान या उसके परिवार के पास आवेदन हेतु सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए।
4. योजना के लाभ हेतु आवेदक किसान को दुर्घटना के 6 महीने के भीतर ही आवेदन करना होगा, इसके लिए वह जिला कार्यालय में जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
5. कृषक साथी योजना के अंतर्गत दुर्घटना में विकलांग होने पर लाभ प्राप्त करने वाला आवेदक किसान होने चाहिए और यदि किसान की मृत्यु हो जाए तो उसके पुत्र या पुत्री आवेदक होंगे।
6. आवेदक किसान की मृत्यु यदि दुर्घटना के कारण होती है, तो ही वह योजना में आवेदन कर सकेंगे,परन्तु यदि मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है तो वह आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2021 का लाभ लेने के लिए प्रमुख शर्ते –
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1. मृतक या स्थायी विकलांगता वाला व्यक्ति एक पंजीकृत किसान (व्यक्तिगत या संयुक्त नाम भूमि) या पंजीकृत किसान (पुत्र या पुत्री) या पति या पत्नी का बच्चा होना चाहिए।
2. दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता।
3. CM Krishak Sathi Yojana में आत्महत्या या प्राकृतिक मौत शामिल नहीं है।
4. 5 या 70 वर्ष की आयु के बीच एक मृत या स्थायी विकलांगता वाले व्यक्ति।
5. आवेदन 6 महीने के भीतर संबंधित जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में दी जाने वाली सहायता राशि –
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1. योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानो को कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना में होने वाली क्षति पर प्रदान की जाने सहायता राशि की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
2. कार्य के दौरान दुर्घटना में फ्रैक्चर हो जाने पर – 5000 रूपये की आर्थिक सहायता।
3. दुर्घटना में एक ऊँगली के क्षति (कटने) होने पर – 5000 रूपये
4. यदि दो उँगलियाँ कट जाएँ तो- 10000 रूपये
5. तीन उँगलियों की क्षति पर –15000 रूपये
6. चार उँगलियों की क्षति पर – 20000 रूपये
7. एक अंग में विकलांगता (1 हाथ, पैर, टखना या आँख) होने पर – 25000 रूपये
8. आवेदक महिला एवं पुरुष के सर के बालों के कुछ हिस्से की डी-स्कैलपिंग होने पर – 25000 रूपये
9. पुरुष एवं महिला के सर के पूरे बालों के पूरे हिस्से की डी-स्कैलपिंग होने पर – 40000 रूपये
10. आवेदक के दो अंगों में विकलांगता होने पर (1 हाथ और पैर, दोनों हाथों, दोनों आँखों या दोनों पैर में) – 50000 रूपये
11. रीढ़ की हड्डी टूट जाने या सर पर चोट लगने के कारण कोमा में जाने पर – 50000 रूपये
12. दुर्घटना में यदि आवेदक किसान की मृत्यु हो जाए तो परिवार को – 200000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 आवेदन करने की प्रक्रिया –
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आप दिए गए आसान से चरणों के द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के लिए आवेदन की प्रकिया को पूरा कर सकते हैं:
1. सबसे पहले आपको अपने नजदीकी कृषि विभाग पर जाना होगा।
2. इसके पश्चात आपको वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन पत्र लेना होगा।
3. अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे – आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि को दर्ज करना होगा।
4. इसके बाद आपको आवेदन पत्र के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच कर देने है।
5. अब आपको यह आवेदन पत्र कृषि विभाग में जमा करना होगा।
6. इसके पश्चात आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
7. इस प्रकार आपका राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024आवेदन में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ –
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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से सम्बंधित लाभ की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं:
1. मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक किसान या उसके परिवार को 5000 से लेकर 200000 रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के माध्यम से कृषि कार्य के समय होने वाली क्षति या दुर्घटना पर यह धनराशि किसान के परिवार को उनके मुश्किल समय में आर्थिक सहायता के तौर पर उनके भरण-पोषण हेतु दी जाती है।
2. कृषि में होने वाली दुर्घटना में यदि आवेदक किसान की मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार को 200000 रूपये तक का आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है।
3. इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के किसान जो विकलांगता या किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, उन सभी के परिवार योजना के लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगे।
4. योजना में ऑनलाइन आवेदन हेतु जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट के जारी होते ही आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे, जिससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत हो सकेगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया –
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ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप अपने नजदीकी कृषि विभाग(एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट) में जाएँ:
1. अब आप वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का एप्लीकेशन फॉर्म ले लें।
2. इसके बाद आप फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे: नाम, मोबाइल नंबर, आपका पता आदि को ध्यानपूर्वक भर दें।
3. फॉर्म में पूछी गयी जानकारियों को भरने के बाद आपको इसमें मांगे गए दस्तावेजों की फोटो कॉपी को इसके साथ अटैच करके लगा दें।
4. सभी जानकारियों को भरने के पश्चात एक बार फॉर्म को दोबारा पढ़ ले यदि कोई भी गलती हो उसे सुधार लें।
5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को डिपार्टमेंट अधिकारी के पास जमा करा दें।
6. फॉर्म जमा करने के बाद आपके सभी डाक्यूमेंट्स व फॉर्म का वेरिफिकेशन(सत्यापन) किया जायेगा।
7. वेरोफिकशन होने के बाद सहायता राशि आपके बैंक खाते में पंहुचा दी जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना हेल्पलाइन नंबर –
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Helpdesk No. (Agriculture): 0141-2922613,2927047
Helpdesk No. (Horticulture): 0141-2922614
Helpline Email – [email protected]
प्यारे दोस्तो आज के इस नये लेख में हमने आपको सरकार द्वारा शुरू कर दी गई राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 से जुड़ी जानकारीया प्रदान की है। यदि आपको लेख में प्रदान की गई जानकारीया पसंद आयी हो तो इस लेख को अपने दोस्तो के साथ शेयर अवश्य करे। इसके अलावा यदि आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछे। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 से जुड़ी अधिक जानकारी हेतु आप सबंधित विभाग की अधिकारीक वेबसाइट पर जाये। और इस प्रकार की योजना के बारे में जानने के लिए हमारे साइट vidhia.in पर विजिट करे।